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4 months agoon
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ICJ24
MP News Bhopal : मध्य प्रदेश की जिलों में बंद आतंकी, दुष्कर्मी, ड्रग्स और जहरीली शराब बनाने और उसका कारोबार करने वाले आरोपी अब आखरी सांस तक जेल में ही रहेंगे. किसी भी त्यौहार या छुट्टी पर कैदियों को रियायत नहीं मिलेगी. राज्य सरकार ने पुराने दिशानिर्देशों को निरस्त करते हुए नए आदेश जारी कर दिए हैं. इसके तहत आजीवन कारावास काट रहे कैदी को साल में 4 बार -15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अप्रैल और 2 अक्टूबर को पात्रता के मुताबिक मिलने वाली रिहाई का फायदा नहीं मिल सकेगा. गृह विभाग ने नई दिशा निर्देश गुरुवार को जारी कर दिए.
आदेश की कंडिका दो, अधिनियम और धाराओं में आजीवन कारावास वाले कैदियों को समय पूर्व रिहाई के लिए कंडिका 8.2 में उल्लेखित अपराधों में अपराधी को छुट्टी के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया है. ऐसे बंदियों को अब आखरी सांस तक जेल में रहना होगा. ऐसे बंदियों की छुट्टी भी पात्रता नहीं होगी.
गृह विभाग ने जारी किया नया आदेश
आजीवन सजा काट रहे ऐसे अपराधी जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है और जिन्होंने 12 साल की सजा काट लेने पर और 60 साल से ज्यादा उम्र की महिला कैदियों को 10 साल की सजा काट लेने पर समय पूर्व छोड़ा जा सकेगा, लेकिन इसका फैसला भी जिला स्तरीय कलेक्टर एसपी की प्रमुख समिति करेगी. समिति नामों पर विचार कर अनुशंसित जेल मुख्यालय को भेजेगी. जेल मुख्यालय राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही समय से पहले रिहाई का फैसला कर सकेंगे. प्रदेश सरकार ने गृह विभाग की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्य समितियों की अनुशंसा और 10 राज्यों ओडिशा, तेलंगाना कर्नाटक, उत्तर प्रदेश,महाराष्ट, बिहार, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली की नीतियों और दिशानिर्देशों का अध्ययन करने के बाद फैसला किया है.
गृह विभाग द्वारा गठित समिति ने राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा दी थी. उन अनुशंसा के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद अब नए आदेश जारी किए गए हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समिति के अनुशंसा के आधार पर ऐलान किया था कि प्रदेश में ऐसे गंभीर अपराधों से जुड़े अपराधियों को अब सरकार किसी भी तरह की रियायत नहीं देगी खास दिन के मौके पर सजा में मिलने वाली छूट भी अब बंद होगी. गंभीर अपराध से जुड़े अपराधियों को अब अपनी पूरी उम्र जेल में ही काटना होगी. मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए. दरअसल प्रदेश की जेलों में 48679 कैदी बंद हैं इनमें से 25 हजार से ज्यादा कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और अब गृह विभाग के आदेश के बाद ऐसे सभी कैदी अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बिताएंगे. उनको अब किसी भी तरह की रियायत नहीं मिल सकेगी.
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