Ladli Laxmi Yojana 2.0 : मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में शुरू की थी । इस योजना के द्वारा राज्य सरकार मध्यप्रदेश में जन्मी लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है सरकार की तरफ से लड़कियो की पढ़ाई,शादी के लिए इस वित्तीय सहायता को दिया जाता है।
योजना का उदेश्य
योजना का उदेश्य प्रदेश में लड़कियों के जन्म को लेकर लोगों के बीच एक सकारात्मक सोच विकसित करना थी ताकि लिंगानुपात में सुधार किया जा सके । बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य् की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने एवं बालिकाओं के सर्वागीण विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 01 अप्रैल 2007 से प्रारम्भ की गई ।
किस ले सकता है लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ
- 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् जन्मी बालिका।
- बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र में पंजीकृत हो।
- माता-पिता मध्यप्रदेश के मूलनिवासी हों।
- माता-पिता आयकर दाता न हो ।
- माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
- प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जावेगा। द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ दिये जाने हेतु माता/पिता को परिवार नियोजन अपनाया जाना आवश्यक है।
- जिस परिवार में अधिकतम 02 संताने है तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है उस बच्ची के जन्म के 05 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरूष की दूसरी शादी होती है तथा पूर्व से ही 02 बच्चे है तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्री को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 03 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा।
- जेल में बंद महिला कैदियों की जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजनांतर्गत लाभांवित किया जावेगा।
- बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी सन्तान बालिका को योजना का लाभ दिया जावेगा ।
- स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया है, उन प्रकरणों में 01 वर्ष के स्थान पर 02 तक प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए है।
- विलम्ब से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए, विशेष प्रकरण के तहत् स्वीकृति/अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेंगे।
- अनाथालय/संरक्षणगृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता- पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा। Ladli Laxmi Yojana 2.0
लाड़ली लक्ष्मी योजना से होने वाले लाभ
बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12 वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरांत होने पर राशि रुपये 1.00 लाख का अंतिम भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।Ladli Laxmi Yojana 2.0
कैसे करें आवेदन
लाड़ली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए आप इस की आधिकारिक वेबसाइट कर जाकर आवेदन कर सकते हो।
और आधिक जानकारी के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली योजना की इस बेवसाइट पर जाकर क्लिक करे :: लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 :: (mp.gov.in)पर जाकर क्लिक करे.Ladli Laxmi Yojana 2.0