November 2, 2024

MP Tourism Board का फैसला, मध्यप्रदेश में सिनेमा हॉल निवेशकों को मिलेगा 75 लाख का अनुदान

MP Tourism Board

एमपी टूरिज्म बोर्ड का सिनेमा हॉल निर्माण को बढ़ावा देने का अप्रतिम प्रयास


मध्यप्रदेश फिल्म नीति अंतर्गत आकर्षक सब्सिडी योजना

MP Tourism Board : मध्यप्रदेश में सिनेमा के उन्नयन और फिल्म देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा बनाई गई फिल्म पर्यटन नीति, निवेशकों को सिनेमा में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल निर्माण, नवीनीकरण और उन्नयन के लिये फिल्म पर्यटन फिल्म नीति 2020, अंतर्गत निवेशकों को 75 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की स्थापना के लिए 50 लाख रुपए, मौजूदा सिनेमाघर के उन्नयन के लिए 75 लाख रूपये और मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये 75 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है।Cinema hall investors MP

MP Tourism Board फिल्म से जुड़ी आधारभूत संचरनाएं विकसित किए जाने के प्रयास
प्रमुख सचिव (पर्यटन एवं संस्कृति विभाग) और प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश को फिल्म शूटिंग हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही फिल्म से जुड़ी आधारभूत संचरनाएं विकसित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति प्रदेश में सिनेमा से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। साथ ही स्थानीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। Cinema hall investors MP

MP Tourism Board MP 50 लाख पर 15% अनुदान
सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजीगत व्यय 50 लाख पर 15% अनुदान दिया जाएगा। प्रति सिनेमा हॉल अनुदान की अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है। दो वर्षों में बंद हो चुके सिनेमा हॉल को फिर से क्रियाशील या उन्नयन के लिए न्यूनतम पूंजीगत व्यय 25 लाख पर 15% राशि का अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान की अधिकतम सीमा प्रति सिनेमा हॉल 75 लाख रुपये है। इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये न्यूनतम पूंजीगत व्यय 1 करोड़ रुपए पर 15% अनुदान दिया जा रहा है। इस अनुदान की अधिकतम सीमा प्रति सिनेमा हॉल 75 लाख रुपये है। MP Tourism Board

MP Tourism Board अपनाएं ये प्रक्रिया
इच्छुक निवेशक और सिनेमा हॉल ओनर सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल https://filmcell.mponline.gov.in/sws/login से आवेदन पत्र डाउनलोड करें। आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों की सूची उल्लेखित हैं। आवेदन पत्र के साथ व्यापारिक योजना, वित्तीय विवरण, और सम्पत्ति के स्वामित्व का प्रमाण के साथ आवश्यक दस्तावेज एमपी टूरिज्म बोर्ड के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र के आवश्यक मूल्यांकन उपरांत उचित अनुदान प्रदान किया जाएगा। MP Tourism Board

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