October 18, 2024

Kanya Vivah Yojana : जानिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है, कैसे करें आवेदन

Kanya Vivah Yojana

Kanya Vivah Yojana : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मध्यप्रदेश में शुरु की गई थी । इस योजना में मध्यप्रदेश सरकार

ऐसी लड़कियों की शादी कराते है जिनके मां बाप उनकी शादी करने के लिए सक्षम नहीं है ।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं/ विधवाओं (कल्याणी)/परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

कौन ले सकता है योजना का लाभ
कन्या और कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
वधू द्वारा विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो।वर्तमान में कन्या के लिए विवाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिएन्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है।

परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो।

योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं रहेगा किन्तु

    यह आवश्यक होगा कि हितग्राही अपना विवाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक

    कन्या विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही सम्पन्न कराये। एकल विवाह की स्थिति में योजना

    का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

    कैसे करें आवेदन
    हितग्राहियों की पात्रता की जांच हेतु ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारीद्वारा एवं नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम व निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वाराजांच समिति का गठन किया जायेगा, जो कि पात्रता के मापदण्ड‍ को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियोंके आवेदन पत्रों की जांच कर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु चयन करेगी।जांच समिति आवेदन पत्रों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। जांच पश्चात पाये गये सभी आवेदनों कीपात्रता (पात्र एवं अपात्र दोनों) के विवरण को विवाह पोर्टल में दर्ज किया जावेगा। उक्त प्रक्रिया कोसामूहिक विवाह कार्यक्रम से 7 दिवस पूर्व पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की होगी।पात्र जोड़ो के स्वीकृति आदेश एवं अपात्र पाये गये जोड़ो के अस्वीकृति आदेश पोर्टल से जनरेट किया जायेंगे। पात्र पाये गये सभी आवेदकों को सामूहिक विवाह में उपस्थित रहने हेतु सूचना देनाहोगा एवं अपात्र किये गये आवेदन को कारण सहित अवगत कराया जाना होगा। पात्र जोड़ो केस्वीकृति आदेश विवाह पोर्टल द्वारा ही जनरेट किये जायेंगे।ऑनलाइन आवेदन के लिए इस https://socialjustice.mp.gov.in/ लिंक पर जाएं ।Kanya Vivah Yojana

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