मुंबई ट्रेन विस्फोट मामला: दोषियों की रिहाई पर SC ने HC के फैसले पर लगा दी रोक…

नई दिल्ली।19 साल पहले 2006 में मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए 12 लोगों को सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय बरी कर दिया गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें, महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया।
हालांकि, सु्प्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जिन लोगों को बरी कर दिया है। अभी उन्हें फिर से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत के अगली सुनवाई के लिए एक जल्दी नई तारीख तय करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की दलील को मानते हुए कहा, कि HC का निर्णय महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत जो केस चल रहे हैं उन पर बहुत बुरा इंपैक्ट (Impact) पड़ेगा।
बता दें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लोगों के अंदर न्याय की उम्मीद ने एक नया जन्म लिया है। इस ट्रेन विस्फोटों में 187 लोग मारे गए थे और 820 अन्य घायल हुए थे।दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम ने