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मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला: एनआईए अदालत ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया

मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला: मुंबई की एक विशेष अदालत आज 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला सुनाएगी। यह फैसला लगभग 17 साल बाद आया है जब यह हमला मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके मालेगांव में रमजान के महीने में हुआ था। पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय उन सात आरोपियों में शामिल हैं जिन्हें एनआईए ने इस मामले में नामजद किया है।

मुंबई। मालेगांव विस्फोट मामला पहले महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधी दस्ते के पास था। हालाँकि, 2011 में, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और अब यह अपना फैसला सुनाने वाली है।

2008 का यह मामला पहला आतंकवादी हमला भी है जिसमें सात कथित हिंदू चरमपंथियों पर हमले से जुड़े होने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था।

यह विस्फोट 29 सितंबर, 2008 को मालेगांव के एक मुस्लिम बहुल इलाके के एक चौक पर हुआ था। यह रमज़ान का महीना था, जब मुस्लिम समुदाय रोज़ा रखता है।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संदेह था कि विस्फोट के पीछे के लोगों ने सांप्रदायिक दरार पैदा करने के लिए, हिंदू नवरात्रि से ठीक पहले, मुस्लिम पवित्र महीने का समय चुना था।

इसकी जाँच स्थानीय पुलिस से महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को सौंप दी गई थी। हालाँकि, 2011 में यह मामला एनआईए को सौंप दिया गया था।

मालेगाँव विस्फोट मामले का फैसला लाइव: एनआईए न्यायाधीश ए.के. लाहोटी की अध्यक्षता वाली मुंबई की एक विशेष अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें छह लोग मारे गए थे।

आरोपियों पर यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य करना) और 18 (आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रचने) और विभिन्न आईपीसी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जिनमें 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 153 (ए) (दो धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) शामिल हैं।

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