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‘क्यों भावुक हो रहे हैं? चलो इसे बंद करते हैं’: भाजपा नेता शशि थरूर के खिलाफ मानहानि के मामले पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ 2018 में प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला बंद करने का सुझाव दिया।

नई दिल्ली। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संकेत दिया कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई “शिवलिंग पर बैठे बिच्छू” वाली टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि का मामला बंद कर दिया जाना चाहिए।

यह मामला न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ के समक्ष आया। शशि थरूर के वकील ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी नेता राजीव बब्बर का प्रतिनिधित्व कर रहे शिकायतकर्ता के वकील ने मामले को गैर-विविध दिन पर सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया।

इसके जवाब में, न्यायमूर्ति सुंदरेश ने टिप्पणी की, “कौन सा गैर-विविध दिन? इसे बंद कर देते हैं। आप इस सब को लेकर इतने संवेदनशील क्यों हैं? इसे बंद कर देते हैं। इस तरह, प्रशासक, राजनीतिक हस्तियां और न्यायाधीश एक ही समूह बन जाते हैं, उनकी चमड़ी काफी मोटी होती है। चिंता न करें।”

हालाँकि, वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने जवाब दिया कि मामले की सुनवाई तो होनी ही है। इस पर सहमति जताते हुए, अदालत ने मामले की सुनवाई किसी और दिन के लिए सूचीबद्ध कर दी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल दिया गया अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

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