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योगी आदित्यनाथ की बायोपिक रिलीज को मंजूरी, सर्टिफिकेट देने से इनकार करने पर CBFC को फटकार

अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ अ योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित एक बायोपिक है।

लखनऊ। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित बायोपिक, अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ़ अ योगी, की रिलीज़ का आदेश दिया। न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने अश्लीलता के आधार पर फ़िल्म की मंज़ूरी गलत तरीके से रोक दी थी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाने से पहले अदालत में फ़िल्म देखी। न्यायाधीशों ने कहा, “इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आज के ओटीटी मानकों को देखते हुए भी, यह एक बहुत ही हल्का संस्करण है।”

सम्राट सिनेमैटिक्स द्वारा निर्मित और अनंत जोशी द्वारा आदित्यनाथ की भूमिका में अभिनीत यह फ़िल्म शांतनु गुप्ता की पुस्तक “द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर” पर आधारित है। फ़िल्म का शीर्षक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्म के नाम अजय मोहन सिंह बिष्ट से लिया गया है और इसे 1 अगस्त को पाँच भाषाओं में दुनिया भर में रिलीज़ किया जाना था; सीबीएफसी ने इसे “अश्लील” और अपमानजनक संवादों का हवाला देते हुए प्रमाणन देने से इनकार कर दिया था।

अस्वीकृति को चुनौती देते हुए, निर्माताओं ने तर्क दिया कि बोर्ड की कार्रवाई “मनमाना और अनुचित” थी और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के साथ-साथ नए प्रमाणन नियम, 2024 का उल्लंघन करती है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि सीबीएफसी ने एक निजी व्यक्ति से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) पर ज़ोर देकर “यांत्रिक” तरीके से काम किया है – एक ऐसी आवश्यकता जो कानून द्वारा समर्थित नहीं है।

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