MP News : कोलकाता में ट्रेनी डॉ के साथ हुए क्रूर रेप और हत्या के बाद पूरे देश में जगह -जगह इस के विरोध में protest हो रहे है ऐसे में भोपाल में भी डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। भोपाल में निजी अस्पताल के साथ साथ हमीदिया ,एम्स में भी ओपीडी बंद है। डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं देना बंद कर दी है। MP News
अब इस मुद्दा पर मध्यप्रदेश के हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को लेकर कहा है कि हड़ताल का तरीका ठीक नहीं है अगर किसी की जान निकल रही होगी तो उससे कहना 2 दिन बाद दवाई मिलेगी। वही प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा प्रतिवादियों को उच्च न्यायालय के 2023 के आदेश को याद रखना चाहिए जिसके अनुसार डॉक्टर कोर्ट की इजाजत के बिना हड़ताल नहीं कर सकते ।और कोर्ट ने हड़ताली संगठनों ने बात करने के निर्देश दिए हैं ।हाई कोर्ट ने 20 तरीक को डॉक्टरों को अपने काम पर वापिस आने को कहा। MP News