पटना हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर PM के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री को तुरंत हटाने के दिए निर्देश…
पीएम मोदी के जन्मदिवस पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ आपत्तिजनक और झूठी बातें फैलाई जा रही हैं।जिसे लेकर हाईकोर्ट द्वार एक बड़ा फैसला सुनाया गया है...
पटना। पूरे देश में आज पीएम मोदी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाय जा रहा है ऐसे में पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राहुल गांधी, चुनाव आयोग, मेटा (फेसबुक), गूगल, एक्स (पहले ट्विटर) और केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस भेजा है।यह आदेश हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पी.बी. बाजंथ्री की खंडपीठ ने विवेकानंद सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ आपत्तिजनक और झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि इस तरह की सामग्री को तुरंत हटाया जाए और उसका प्रसार रोका जाए।
याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संतोष कुमार, संजय अग्रवाल और प्रवीण कुमार ने कहा कि ये सब एक सुनियोजित साजिश के तहत हो रहा है, ताकि प्रधानमंत्री और उनके परिवार की छवि खराब की जा सके। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र और राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है कि अब इस मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी, जिसमें आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।



