October 18, 2024

MP :अतिक्रमण की वजह से नहीं हो रहा रेलवे अंडर रोड का उपयोग, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

MP :अतिक्रमण की वजह से नहीं हो रहा रेलवे अंडर रोड का उपयोग, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

मध्यप्रदेश के शहडोल पुरानी बस्ती में रेलवे ने एक अंडर रोड का निर्माण किया है। लेकिन अतिक्रमण की वजह से उसका काफी समय से उपयोग नहीं हो रहा। लोग अंडर रोड के बजाये रेलवे फाटक से ही आते जाते हैं। जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई की। इसके साथ ही कोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये हैं।

MP :क्या है पूरा मामला

बता दें कि, रेलवे फाटक संघर्ष समिति शहडोल की तरफ से याचिका दायर की गयी थी। दायर याचिका में बताया गया कि पुरानी बस्ती रोड स्थित रेलवे फाटक का उपयोग लोग आवाजाही के लिए करते हैं। जबकि रेलवे ने लोगों की आने जाने के लिए अंडर रोड का निर्माण भी करा दिया है। वहीं रेलवे फाटक को कभी भी बंद किया जा सकता है। लेकिन दायर याचिका में कहा गया है कि रेलवे अंडर रोड में अतिक्रमण व गंदगी है। जिसके कारण लोग वहां से आवाजाही करने से कतराते हैं।

MP :अतिक्रमण हटने तक रेलवे फाटक बंद न किया जाए

दायर याचिका में राहगीरों के राहत की बात की गई थी कि जब तक अंडर रोड पूर्णरूप से व्यवस्थित होकर प्रारंभ नहीं होता, तब तक के लिए रेलवे फाटक से आवाजाही बंद नहीं की जाए। जिससे यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। वहीं याचिका में जीएम एसईसीआर,कलेक्टर सहित रेलवे तथा प्रशासन के अन्य अधिकारियों को अनावेदक बनाया गया था। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है। याचिका की पैरवी अधिवक्ता योगेश सिंह बघेल ने की है।

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